1. प्रय्रयुुिक्ति:
1.1 यह मार्गदर्षक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी षासकीय / अषासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विष्वविद्यालय
अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेष क्र. 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुये लागू होंगे तथा
समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिष्चित करेंगें ।
1.2 प्रवेष के नियमों को षासकीय तथा अषासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। ‘‘प्रवेष’’
से आषय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम
सेमेस्टर से है ।
2. प्रवेश की तिथि:
2.1 प्रवेश  हेतु आवेदन-पत्र जमा करना:
महाविद्यालय में प्रवेष के लिये अस्थायी प्रवेष महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र समस्त
प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जायेंगे । विभिन्न कक्षाओं में प्रवेष के लिये आवेदन-पत्र
जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगायी
जायेगी । प्रवेष बोर्ड / वि.वि. द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था से संबंधित प्राचार्य
द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन-पत्र जमा किये जावें।
2.2 प्रवेश  हेतु अंंतिम तिथि निर्र्र्धाििरित करना:
स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से
प्रतिवर्श प्राचार्य प्रवेष देने में सक्षम होंगे । परीक्षा परिणाम विलंब से घोशित होने की स्थिति में प्रवेष की
अंतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा वि.वि./बोर्ड द्वारा
परीक्षा परिणाम घोशित होने की तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो मान्य होगी । कंडिका 5.1(क) में
उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेष की अंतिम तिथि के बाद प्रवेष चाहने वाले उनके पुत्र
/ पुत्रियों के स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेष दिया जाये किन्तु इसके लिये कर्मचारी द्वारा
कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदक का प्रवेष हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व
अन्य महाविद्यालय में प्रवेष होने की स्थिति में ही प्रवेष दिया जायेगा ।
स्पश्टीकरण:-
आवेदक ‘क’ ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेष लिया
था । उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ‘ब’ में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय
में अब प्रवेष लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेष दिया जायेगा । आवेदक ‘ख’ ने स्थान
(अ) के जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेष नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान
(ब) में स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेष लेना चाहता है, अतः अब प्रवेष के
लिये निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेष नहीं दिया जा सकता ।